अनुदान दो चरणों में दिया जायेगा:-
1. बोरिंग करके पानी का जलस्राव निकालने पर
2. मोटर पम्प सेट क्रय करने के बाद (अधिष्ठापित कर चलाने पर)
अनुदान की दर :
(प्रति मीटर अनुदान की दर — 70 मीटर तक सीमित)
| क्रमसं० |
अवयव |
लागत रूपये (प्रति मी०) |
सामान्य वर्ग (50 प्रतिशत) |
पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग (70 प्रतिशत) |
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग (80 प्रतिशत) |
| 1 |
नलकूप हेतु बोरिंग |
रु 1200 |
रु 600 |
रु 840 |
रु 960 |
| 2 |
मोटर पम्प सेट/सबमर्सिबल सेट |
2 H.P – रु 20000 |
रु 10000 |
रु 14000 |
रु 16000 |
| 3 H.P – रु 25000 |
रु 12500 |
रु 17500 |
रु 20000 |
| 5 H.P – रु 30000 |
रु 15000 |
रु 21000 |
रु 24000 |
नोट:- क्षेत्रीय विकास परिषद द्वारा अनुदान दर में संशोधन की जा सकती है।