गन्ना की खेती में जैविक उपादान के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन केवल निर्धारित शर्तों एवं पात्रता मानकों के अनुसार ही स्वीकार किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए गन्ना किसान पंजीकरण संख्या (Ganna Registration ID) होना अनिवार्य है।
यह आवेदन केवल शरदकालीन (अक्टूबर) गन्ना रोपण हेतु मान्य है।