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आवेदन हेतु केन केयर पोर्टल https://ccs.bihar.gov.in/ का उपयोग करना है|
इस वित्तीय वर्ष में किसान तीन में से किसी एक अवयव में ही आवेदन कर सकते हैं।
इस बार किसान एक अथवा आधा एकड़ के लिए ही आवेदन कर सकते हैं।
गैर रैयत किसानो के लिए घोषणा पत्र का फॉर्मेट
प्रमाणित बीज के लिए आवेदन करने पर बीज के साथ किसान को एक मिट्टी को तैयार करने हेतु किट निःशुल्क देने का प्रावधान है।
प्रमाणित बीज के साथ दिए जा रहे किट की संरचना-
भूमि उपचार का प्रत्यक्षण
Carbendazim 50% WP 200gm per acre
Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG 03 KG per acre
Cartap Hydrochloride 4G 12KG per acre
तृणनाशी एवं पौधा संरक्षण प्रत्यक्षण
Thiamethoxam 75% SG 250 gm per acre
Imidachloroprid17.8 SL 100 ml per acre
Lambda Cyhalothrin 5% EC 250 ml per acre
Cooper Oxy Chloride 50 WP 500 gm per acre
उर्वरक प्रबंधन प्रत्यक्षण
PSB Liquid 02 litre per acre
Sulphur 90 % (Powder) 05 Kg per acre
प्रमाणित बीज के लिए आवेदन की स्थिति में -
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के किसान के लिए 1 एकड़ तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के किसान एक अथवा आधा एकड़ के लिए आवेदन का प्रावधान है।
एक एकड़ के लिए 25 क्विंटल बीज का प्रावधान है. अनुदान 50 रूपए प्रति क्विंटल।
इस अवयव में बीज के साथ किसान को एक मिट्टी को तैयार करने हेतु किट निःशुल्क देने का प्रावधान है।
आधा एकड़ रकबा के लिए आवेदन करने की स्थिति में उपादान किट का आधा भाग देय होगा।
अंतरवर्ती बीज के लिए आवेदन की स्थिति में -
इस योजना का लाभ किसानों को एक एकड़ अथवा आधा एकड़ के लिए देय होगा।
अंतरवर्ती खेती हेतु (दलहन/तेलहन/मसाला/सब्जी) के बीज देने का प्रावधान है. अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रू0 प्रति एकड़ की दर से राशी का प्रावधान किया गया है।
अक्टूबर में होने वाली बुवाई के लिए दिए जाने वाले इनमे से कोई एक अंतरवर्ती बीज प्रति एकड़ की मात्रा इस प्रकार है।
मसूर - 8 KG, सरसों - 2 KG, धनिया - 5 KG, गोभी - 200 GM, मूली - 500 GM
बड चिप के लिए आवेदन की स्थिति में -
इस योजना का लाभ किसानों को एक एकड़ अथवा आधा एकड़ के लिए देय होगा।
किसान को प्रति एकड़ 10000 बड देने का प्रावधान है. अनुदान की राशी 15000 रूपये प्रति एकड़।
आधार बीज के लिए आवेदन की स्थिति में -
इस योजना का 90% आच्छादन चीनी मिल एवं KVK द्वारा किया जाता है. चीनी मिल छेत्र में चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल छेत्र में K.V.K. कार्यालय/किसान लाभार्थी हैं।
प्रोत्साहन राशि 60000 रूपए प्रति हेक्टेयर।
IISR लखनऊ छेत्रिये केंद्र मोतीपुर एवं SRI पूसा से ही आधार बीज लिया जाना है।
इस योजना में मिल द्वारा अपने फार्म अथवा लीज़ पर लिए गए ज़मीन पर गन्ने की खेती की जानी है।
लीज़ पर लिए गए ज़मीन की स्थिति में Cane Care पोर्टल पर लीज़ सम्बन्धी कागज़ात अपलोड करना आवश्यक है।
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