नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार हेतु आवेदन केवल निर्धारित शर्तों के अनुसार ही स्वीकार किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए गन्ना किसान पंजीकरण संख्या (Ganna Registration ID) होना अनिवार्य है।